- नैनीताल महायोजना के संशोधित परिक्षेत्रीय विनियमन का हुआ अनुमोदन
- विशेष परिस्थितियों में सूखाताल झील की तीन मीटर परिधि तथा हरित व वनाच्छादित क्षेत्रों में भी मिल सकेगी निर्माणों की स्वीकृति
- विद्यमान भवनों की कंपाउंडिंग का रास्ता खुला, विद्यमान की परिभाषा साफ नहीं
नवीन जोशी, नैनीताल। एक ओर जहां नैनीताल झील परिक्षेत्र में सरकार निर्माण कायरे को हतोत्साहित करने का ढोल बजाती रही है, वहीं झील के ऊपर तथा नगर के हरित एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में भी निर्माणों को अनुमति देने का प्रबंध कर लिया गया है। नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महायोजना के अध्याय-12 में उल्लेखित परिक्षेत्रीय विनियमन में संशोधन कर ‘विशेष परिस्थितियों’ का उल्लेख करते हुए इसके लिए खास तौर पर रास्ता निकाल लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर नगर में निर्माणों पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। झील विकास प्राधिकरण पर नगर में निर्माणों को प्रतिबंधित करने की जिम्मेदारी है, जिससे अभी हाल ही में नक्शे पास करने की जिम्मेदारी पालिका को देकर निर्माणों पर और अधिक सख्ती बरतने के सीएम स्तर से संकेत दिए गए हैं। वहीं इसके उलट प्रमुख सचिव एस. राजू के हस्ताक्षरों से नैनीताल महायोजना के अध्याय-12 में संशोधन के उपरांत अनुमोदित संशोधित भू उपयोग परिक्षेत्रीय विनियमन जारी कर दिया गया है, जिसमें नैनीताल झील परिक्षेत्र के कमोबेश हर क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों का जिक्र करते हुए निर्माण की अनुमति देने में नियमों को बड़े स्तर पर शिथिल किया गया है। वहीं विनियमन के आखिरी हिस्से में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यूज जोन का हिस्सा चौंकाने वाला है। झील किनारे के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सामान्य परिस्थितियों में तो रिटेनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल, पार्क, उद्यान व पार्किग को छोड़कर किसी तरह के निर्माण व विकास कार्य अनुमन्य नहीं हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में नगर की सूखाताल झील के अधिकतम जल सतह सीमा से न्यूनतम तीन मीटर ऊपर की परिधि के क्षेत्र में एकल आवासीय निर्माण तथा विद्यमान भवनों के पुनर्निर्माण सिंचाई विभाग की अनापत्ति पर अनुमन्य होंगे। इसी तरह विशेष वनाच्छादित क्षेत्र में भी सामान्यतया तो किसी भी प्रकार का विकास अनुमन्य नहीं होगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वन विभाग की अनापत्ति एवं क्षेत्र व स्थल विशेष के सुरक्षित होने के बाबत भूवैज्ञानिक की पुष्टि होने पर विद्यमान भवन परिसर में विद्यमान भवनों का पुनर्निर्माण या उसी नींव पर अनुमन्य कुल भू-आच्छादन के स्तर तक नव निर्माण भी हो सकेंगे। इसी तरह विशेष परिस्थितियों में क्रीड़ा एवं खुले स्थल, गोल्फ कोर्स, वन्य जीव पार्क एवं उद्यान तथा वन व हरित क्षेत्र में भी विशेष परिस्थितियों में निर्माणों की अनुमति देने में खासी छूट दी गई है।
नैनी झील सूखने का खतरा
नैनीताल। इस बारे में पूछे जाने पर पर्यावरण एवं नैनी झील में निर्माणों के बाबत सर्वोच्च न्यायालय में कई पीआईएल दाखिल कर चुके डा. अजय रावत ने कहा कि नैनीताल 1930 व 1950 के शासकीय नोटिफिकेशन में असुरक्षित क्षेत्र घोषित है, वहीं नगर का हरित पट्टी क्षेत्र मास्टर प्लान में शामिल है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों के बाबत संशोधित किया ही नहीं जा सकता। इससे नगर के जंगलों के खत्म होने का खतरा है। सूखाताल झील, नैनी झील में 40 फीसद से अधिक प्राकृतिक जल स्रेतों का जलागम है, लिहाजा ऐसा होने से नैनी झील के जल्द ही पूरी तरह सूख जाने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वह इस बाबत संशोधन जारी करने वाले प्रमुख सचिव एस. राजू को अपनी लिखित आपत्ति देने जा रहे हैं।
लोगों की मांग पर हुए संशोधन
नैनीताल। इस बारे में झील विकास प्राधिकरण के सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने कहा कि संभवतया शासन ने स्थानीय लोगों की मांग पर ही नया जोनल रेगुलेशन किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण के प्रस्ताव आने पर प्राधिकरण की बैठक में र्चचा के उपरांत अनुमोदन मिलने पर ही निर्माणों की अनुमति दी जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें