बुधवार, 11 फ़रवरी 2015

नगर पालिका और जिला प्रशासन आमने-सामने, टकराव तय

  • पालिका बोर्ड के अधिकारों में हस्तक्षेप का लगाया आरोप
  • दुर्गापुर में मकानों के आवंटन मामले में हुए हैं एफआईआर के निर्देश 
  • पालिका अध्यक्ष ने कहा, आवंटन में पालिका ने नहीं की कोई गलती 

नैनीताल। जेएनएनयूआरएम व बीएसयूपी योजना के तहत दुर्गापुर में बने भवनों के आवंटन के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के प्रशासन के आदेशों को पालिका अध्यक्ष श्याम नारायण ने गलत बताया है। पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन नगर पालिका बोर्ड के अधिकारों पर हस्तक्षेप कर रहा है। बीती 27 जनवरी 2015 को कुमाऊं आयुक्त अवनेंद्र सिंह नयाल की अध्यक्षता में जेएनएनयूआरएम व बीएसयूपी योजना के तहत दुर्गापुर में बने भवनों में से दो भवन नगर पालिका द्वारा दो लोगों को दिये जाने को गलत ठहराया गया था तथा इस मामले में झील विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट अभियंता सीएम साह को जिला शासकीय अधिवक्ता- फौजदारी से परामर्श कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये गए थे। 

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पालिकाध्यक्ष नारायण ने बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर इन आदेशों को नगर की निर्वाचित पालिका बोर्ड के अधिकारों पर हस्तक्षेप बताया है तथा आगे से भवनों के आवंटन से पालिका की भूमिका को समाप्त कर प्रशासन से ही भवनों का आवंटन करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि बैठक के कार्यवृत्त में झील विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में तैयार 53 लोगों की सूची में से भी प्रभावित लोगों को दुर्गापुर में आवास न दिये जाने पर भी सवाल उठाए गए थे। इस मामले में भी पालिकाध्यक्ष नारायण ने कुमाऊं आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि 2008 में बनी डीपीआर भारत सरकार से स्वीकृत है, लिहाजा किसी दूसरी (प्राधिकरण की पुरानी 53 लोगों की) सूची से लोगों को भवन आवंटित नहीं किये जा सकते। वहीं स्वयं द्वारा डीपीआर से इतर दो लोगों, बिहारीलाल पुत्र हरी राम व पूरन सिंह सिजवाली पुत्र हर सिंह के मामलों में सफाई दी है कि इन लोगों के घर पिछले वर्ष बलियानाला में हुए भूस्खलन की चपेट में आकर ध्वस्त हो गए थे तथा उनके पास प्रशासन की ओर से इसी पते पर जारी हुए वर्षो पुराने स्थायी निवास प्रमाणपत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज, जाति प्रमाणपत्र, राशन कार्ड और बैंक की पास बुक आदि दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर ही उन्हें मकान पालिका बोर्ड की सहमति से आवंटित किये गए हैं। वहीं ‘राष्ट्रीय सहारा’ से बातचीत में अध्यक्ष ने कहा, उन्हें लगता है यह मामला पालिका के अधिकारियों को परेशान करने के लिए उठाया गया है जबकि व्यक्तिगत एवं हर स्तर पर उन्हें लगता है कि मामले में पालिका की ओर से कोई भी गलती नहीं की गई है। यदि किसी को कुछ गलत लगता है तो वह आगे कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। बहरहाल, पालिकाध्यक्ष के इस लिखित जवाब के बाद मामले में प्रशासन व पालिका के बीच तल्खी और बढ़ने के पूरे आसार बनते दिख रहे हैं।

कार्रवाई करेगा प्रशासन : आयुक्त 

नैनीताल। इस मामले में पालिकाध्यक्ष के पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमाऊं आयुक्त अवनेंद्र सिंह नयाल ने कहा कि अध्यक्ष के पत्र से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी का हक मारकर दूसरे को नियमविरुद्ध आवास आवंटित करना बड़ा अपराध है। जिला शासकीय अधिवक्ता से परामर्श मांगा गया है। जरूरत पड़ने पर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। मामले में 2008 में बनी डीपीआर में नाम जोड़ने की भी जांच कराई जा सकती है।

गुरुवार, 5 फ़रवरी 2015

भवन-जमीन की धोखाधड़ी पर दर्ज किये जाएंगे मुकदमे

कर लिया गया है मंडलायुक्त की अध्यक्षता में "लैंड फ्रॉड समन्वय समिति" का गठन

नवीन जोशी नैनीताल। सरकारी, गैर सरकारी हर तरह के भवनों और जमीनों पर कब्जा करना और उन्हें फर्जी तरह से खुर्द-बुर्द करना व किसी अन्य के नाम करना अब आसान नहीं होगा। ऐसे मामलों में प्रथमदृष्टया अपराध की पुष्टि होने और पर्याप्त साक्ष्य होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से पुलिस में अभियोग पंजीकृत किये जाएंगे। प्रदेश सरकार के हालिया शासनादेश के तहत कुमाऊं मंडल में भवनों व जमीनों की धोखाधड़ी के मामलों में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी-लैंड फ्रॉड समन्वय समिति का गठन कर लिया गया है। कमेटी में मंडलायुक्त के अलावा डीआईजी, झील विकास प्राधिकरण के सचिव, अपर आयुक्त, वन संरक्षक, नगर पालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी सदस्य हैं। समिति की पहली बैठक में कुमाऊं परिक्षेत्र के डीआईजी ने ऐसे सभी मामलों को पुलिस को संदर्भित करने को कहा है, जिनमें प्रथमदृष्टया भवनों व जमीनों की धोखाधड़ी या अभिलेखों में हेरफेर कर अवैध खरीद-फरोख्त की गई है।

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समिति की पहली बैठक में कुमाऊं परिक्षेत्र के डीआईजी ने ऐसे सभी मामलों को पुलिस को संदर्भित करने को कहा है, जिनमें प्रथम दृष्टया भवनों व जमीनों की धोखाधड़ी या अभिलेखों में हेरफेर कर अवैध खरीद-फरोख्त की गई है। कमेटी ने अपनी पहली बैठक में खटीमा में वन भूमि के दो मामलों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है, इस कवायद से कुमाऊं मंडल में माफिया संस्कृति पर लगाम लग सकेगी। 
कुमाऊं आयुक्त अवनेंद्र सिंह नयाल की अध्यक्षता में गत दिवस हुई लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की पहली बैठक में खटीमा रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र खेतलसंडा मुस्ताजर की आरक्षित वन भूमि के आवंटन को नियम विरुद्ध बताते हुए डीआईजी कुमाऊं ने अभियोग पंजीकृत करने पर सहमति जताई। इसी तरह चंडीगढ़ निवासी अमृता सिंह की अल्मोड़ा जिले के ग्राम देवीपुर मूल्या स्थित भूमि में उनके परिवार जनों द्वारा धोखाधड़ी से दाखिल खारिज कराने के मामले को भी डीआईजी को अभियोग पंजीकृत करने के लिए संदर्भित कर दिया गया। इसके अलावा समिति के समक्ष पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट क्षेत्र में व्यापक स्तर पर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने व निर्माणों को बेचने तथा नगर क्षेत्र में सरकारी जमीनों को नजूल भूमि दर्शाकर फ्री-होल्ड कराने की कार्रवाई तथा जमीनों की बिक्री की जा रही है। ऐसे मामलों में वन, राजस्व आदि विभागों का उत्तरदायित्व तय करने एवं आपराधिक पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करने को कहा गया है। बैठक में तय किया गया है कि भवन-जमीनों संबंधी अभिलेखों में धोखाधड़ी व हेरफेर संबंधी शिकायतों की प्रारंभिक जांच में अपराध की पुष्टि होने और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से अभियोग पंजीकृत किए जाएंगे।

बुधवार, 4 फ़रवरी 2015

देश में अग्रणी है उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग

नैनीताल। मुख्य सूचना आयुक्त नृप सिंह नपलच्याल ने बताया कि उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग देश का अग्रणी आयोग है। आयोग अपने पास आई 93 फीसद द्वितीय अपीलों और 98 फीसद शिकायतों का निस्तारण कर चुका है। राज्य में वर्ष 2005 में आरटीआई शुरू होने के बाद से जनवरी माह तक साढ़े चार लाख से अधिक सूचनाओं के आवेदन आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा सूचनाएं राजस्व विभाग से संबंधित तथा इसके बाद विद्यालयी शिक्षा एवं गृह विभाग से संबंधित होती हैं। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने में किसी तरह की शिकायत सीधे आयोग को की जा सकती है। शिकायतों पर दोषी को दंडित करने का प्राविधान है। नृप सिंह ने बताया कि सूचना अधिकारियों को सहयोग न करने वाले विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई का प्रावधान है।

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आयोग ने मांगी वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा

नैनीताल। राज्य सूचना आयोग ने सरकार से अपने राज्य कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा देने की मांग की है, ताकि राज्य की जनता को आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के लिए देहरादून के चक्कर न लगाने पड़ें। इस तरह अपने जिला मुख्यालय आकर वह आयोग से संवाद कर पाएं। प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नृप सिंह नपलच्याल ने बताया कि इस बाबत राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। उन्होंने खुलासा किया कि राज्य की एनडी तिवारी के नेतृत्व वाली सरकार के दौर से सरकार से राज्य निर्वाचन आयोग की दो पीठें अल्मोड़ा व श्रीनगर में गठित करने की मांग की थीं, पर आज तक सरकार से इस पर अनुमोदन न मिलने के बाद आयोग को यह अनुरोध करना पड़ा है। बुधवार को मुख्यालय स्थित उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में नपलच्याल ने ‘राष्ट्रीय सहारा’ से वार्ता करते हुए यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सूचना मांगने वालों को धमकी मिलने संबंधी मामलों के लिए सभी डीएम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग अधिक सूचनाएं मांगे जाने वाले कार्यालयों में सूचना अधिकार के जवाब देने के लिए अलग से पटल स्थापित किए जाने का पक्षधर हैं।